अवैध घुसपैठ को लेकर कोर्ट सख्त, दो महिलाओं समेत 4 को दो-दो साल की कैद
संदेशवाहक डिजिटल डेस्क : महराजगंज अदालत ने उज्बेकिस्तान की दो महिलाओं और उनके दो साथियों को नेपाल से भारत में अवैध घुसपैठ दाखिल होने का दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक चंद्र प्रकाश पटेल ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने 30 सितंबर, 2021 को नेपाल से भारत में अवैध घुसपैठ होने के आरोप में गिरफ्तार की गई उज्बेकिस्तान महिलाओं रुखसाना सुल्तानोवा और एमिनोवा मेवलुदा (40) को मंगलवार को दोषी करार देते हुए दो साल की कैद और 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
उन्होंने बताया कि महराजगंज अदालत ने गोरखपुर निवासी शाह आलम सिंह और महाराजगंज के रहने वाले शमसुद्दीन खान को भी इन दोनों उज्बेक महिलाओं की मदद करने के आरोप में दो साल की कैद और 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
यह भी पढ़ें :- G-20 Summit : 20 दिग्गज देशों के प्रतिनिधियों के वेलकम को तैयार काशी
पटेल ने बताया कि 30 सितंबर, 2021 को सोनौली पुलिस चौकी के प्रभारी शशांक शेखर राय ने उज्बेकिस्तान नागरिक इन दोनों महिलाओं को भगवानपुर के रघुनाथपुर गांव से गिरफ्तार किया था।
यह भी पढ़ें :- Lucknow : जाने आपस में किस बात पर भिड़े वकील और पुलिस वाले ?