UP: अब घरेलू बिजली कनेक्शन का कॉमर्शियल इस्तेमाल करने पर नहीं होगी FIR, सिर्फ लगेगा जुर्माना

Sandesh Wahak Digital Desk: घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। अब घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के कॉमर्शियल इस्तेमाल पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। ये नियम सिर्फ उन उपभोक्ताओं के लिए है जिन्होंने एक से पांच किलोवॉट का कनेक्शन ले रखा है। हालांकि उन लोगों से जुर्माना वसूला जाएगा।

मध्यांचल निगम के प्रबंध निदेशक भवानी सिंह खंगारौत ने इस संबंध में बीते बुधवार को आदेश जारी कर दिया है। निगम के दायरे में आने वाले सभी 19 जिलों में व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

राजधानी के 13 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत 

भवानी सिंह खंगारौत ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग की ओर से जारी विद्युत (कठिनाई का निवारण) प्रथम आदेश 2009 के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। यदि जांच के दौरान पांच किलोवाट या उससे कम स्वीकृत भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं के परिसर का आंशिक उपयोग वाणिज्यिक गतिविधियों में पाया जाता है। तो जुर्माने के साथ नोटिस जारी होगी। सीधे FIR दर्ज नहीं होगी। अब तक ऐसे मामलों में FIR दर्ज कराई जाती थी। नई व्यवस्था से राजधानी के 13 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

यूपी के 19 जिलों में यह व्यवस्था हो गई प्रभावी

लखनऊ, सीतापुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, रायबरेली, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर, अमेठी सहित अवध के इन जिलों के अलावा निगम के दायरे में आने वाले सभी 19 जिलों में यह व्यवस्था प्रभावी हो गई है। वहीं, जांच में यदि मीटर बाइपास, टेंपर अथवा मीटरिंग संबंधी अन्य कोई गड़बड़ी मिलती है तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

इतना लगेगा जुर्माना

एक किलोवाट के घरेलू कनेक्शन पर वाणिज्यिक इस्तेमाल पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगेगा। एक किलोवाट के कॉर्मिशयल कनेक्शन पर 10 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं, पांच किलोवाट पर 50 हजार का जुर्माना लगेगा।

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