हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं: यूपी में सख्त नियम लागू, सड़क हादसों पर लगेगी लगाम

Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए राज्य के परिवहन विभाग ने एक नई एडवाइजरी जारी की है। दोपहिया वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं और इनसे जुड़ी मौतों को कम करने के लिए विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए ‘हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं’ नीति को लागू करने का निर्देश दिया है।

तत्काल प्रभाव से लागू करें आदेश

बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगापरिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने आठ जनवरी को एक आधिकारिक पत्र जारी किया। इसमें राज्य के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे उन लोगों को पेट्रोल न दें, जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हो। यह नियम न केवल वाहन चालक पर लागू होगा, बल्कि उनके पीछे बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। इस संबंध में सभी जिलों के जिलाधिकारियों और संभागीय आयुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करें।

सड़क सुरक्षा पर सरकार का फोकसपरिवहन आयुक्त के पत्र में बताया गया कि राज्य में सड़क सुरक्षा उपायों की विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए निर्देशों को भी शामिल किया गया। समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि राज्य में हर साल करीब 25-26 हजार लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं। इसमें बड़ी संख्या उन लोगों की होती है, जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना होता।

मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। इस नीति का मुख्य उद्देश्य लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी जान बचाना है।

प्रदेश के सभी जिलों में सख्ती से लागू की जाएगी

पहले भी की जा चुकी है पहलपरिवहन आयुक्त ने यह भी बताया कि ‘हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं’ की पहल पहली बार 2019 में गौतमबुद्ध नगर जिले में शुरू की गई थी, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका। अब यह नीति प्रदेश के सभी जिलों में सख्ती से लागू की जाएगी। जागरूकता अभियान भी चलेगापरिवहन विभाग ने कहा है कि इस नियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को इस नीति के प्रति जागरूक किया जाएगा।

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