रद्द नहीं होगी NEET परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इंकार, NTA को नोटिस जारी
Supreme Court On NEET Exam: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम (NEET) परीक्षा में गड़बड़ी के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान उच्चतम न्यायालय ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। ऐसे में NTA से जवाब बनता है। NTA को जवाब देना होगा।
उच्चतम न्यायालय ने फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। न्यायालय ने NTA को नोटिस जारी किया और पहले से लंबित याचिका के साथ टैग किया।
दरअसल मेडिकल में दाखिले से जुड़ी नीट परीक्षा में गड़बड़ी के परीक्षा को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर नीट-यूजी 2024 को रद करने की मांग की गई। हालांकि, कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया। वहीं, कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग भी रद्द नहीं की जाएगी।
कोर्ट ने NTA को जारी किया नोटिस
सुनवाई करते हुए न्यायालय ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को फटकार भी लगाई। न्यायालय ने कहा कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है। वहीं इस पूरे मामले पर कोर्ट ने एनटीए को नोटिस भा जारी किया है।
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