Money Laundering Case: जैकलीन फर्नांडीज को मिली राहत, अब बिना परमिशन जा सकती हैं विदेश
Sandesh Wahak digital Desk: बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है, जहाँ सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नाडीज को बिना किसी पूर्व अदालत की अनुमति के विदेश यात्रा पर जाने की परमिशन दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने जैकलीन फर्नाडीज की जमानत शर्तों में भी बदलाव किया है, दूसरी ऐसे में अब जैकलीन को देश से बाहर यात्रा करने से पहले ED और अदालत को तीन दिन पहले खबर देनी होगी।
अगर जैकलीन अपने किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश जाती हैं तो उन्हें कोर्ट से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, वहीं सिर्फ अदालत को इस बारे में सूचित करना होगा। वहीं इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जैकलीन फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हैं, उन्होंने अपने काम के सिलसिले में लगातार विदेश की यात्रा करनी पड़ती है, विदेश जाने से पहले उनको सारा विवरण देना होगा कि वो किस देश में जा रही हैं। इसके साथ ही उन्हें यह भी बताना होगा कि उनको वहां कितने दिन के लिए रहना होगा, साथ ही वहां का पता और फोन नंबर भी देना होगा।
इसके साथ ही पिछले साल नवंबर में जैकलीन फर्नांडीज को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई थी, वहीं जमानत इस शर्त पर मिली थी की वह अदालत के बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जाएंगीं। इसके पहले जैकलिन फर्नांडीज ने पहले ही बेल की शर्तों में ढील देने के लिए कोर्ट से अपील की थी, वहीं मई में याचिका दायर करने के बाद, पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज को दुबई में IIFA अवार्ड्स में शामिल होने की अनुमति दी थी।
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