Mathura News: STF की बड़ी कार्रवाई, पेट्रोलियम में मिलावट का खुलासा, दो गिरफ्तार

Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने मथुरा में पेट्रोलियम पदार्थ (बिटुमिन) में मिलावट करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। यह गिरोह पेट्रोलियम पदार्थ में मिलावट करके उसकी कालाबाजारी कर रहा था। एसटीएफ को कई दिनों से इस गिरोह के बारे में सूचना मिल रही थी, जिसके बाद एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण 

  • दिनेश (पुत्र होरीलाल), निवासी महुअन, थाना फरह, मथुरा।
  • वीरेन्द्र सिंह (पुत्र खजान सिंह), निवासी गहलऊ, थाना गौड़ा, जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (बिटुमिन) से भरा टैंकर नंबर यूपी – 85 – सीटी-0353, वजन करीब 22 टन।

मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (बिटुमिन) से भरा टैंकर नंबर यूपी – 85 – सीटी-9163, वजन करीब 21.50 टन।

एसटीएफ को सूचना मिली थी कि मथुरा के भरतपुर तिराहे के पास दो टैंकर खड़े हैं, जो मथुरा रिफाइनरी से असली बिटुमिन लेकर उसमें मिलावट कर सम्भल में सप्लाई करने जा रहे थे। इस पर एसटीएफ ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर दोनों टैंकरों की तलाशी ली और नमूना परीक्षण में मिलावट की पुष्टि होने पर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में खुलासा

अभियुक्तों ने बताया कि वे मथुरा के धर्मवीर के टैंकर चलाते थे। 10 अप्रैल 2025 को दोनों टैंकरों में मथुरा रिफाइनरी से बिटुमिन भरवाया गया था। इसके बाद धर्मवीर के कहने पर दोनों टैंकरों से 800-800 किलोग्राम बिटुमिन निकालकर उसमें सफेद पाउडर मिलाया गया। इस मिलावट के बाद यह बिटुमिन सम्भल में सप्लाई किया जाना था। अभियुक्तों ने कबूल किया कि वे यह काम धर्मवीर के निर्देश पर कई दिनों से कर रहे थे और उन्हें प्रति चक्कर 25,000 रुपये प्रति व्यक्ति मिलते थे।

फिलहाल अभियुक्त धर्मवीर की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ मथुरा के थाना हाईवे में मु0अ0सं0-0321 / 2025 धारा 316(5), 317(4), 318(4), 303(2) बीएनएस 2023 तथा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

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