मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा- राहुल गांधी के खिलाफ राजनीति साजिश
Sandesh Wahak Digital Desk : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ‘मोदी उपनाम’ वाली टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस का कोई नेता साजिश से नहीं डरेगा और इस मामले में राजनीतिक एवं कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी।
खड़गे ने ट्वीट किया, ‘राहुल गांधी ने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है, और आगे भी लड़ते रहेंगे। सच यह है कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल “भाई”, विजय माल्या, जतिन मेहता जैसे भगोड़े, मोदी सरकार की निगरानी में जनता के पैसे लेकर विदेश पहुंच गए’। उन्होंने आरोप लगाया ‘भाजपा ने उनको तो आज़ाद कर दिया, पर झूठी चालें चल कर, एक राजनीतिक साज़िश के तहत राहुल गांधी को कठघरे में खड़ा कर, संसद से निलंबित करा दिया।’’
मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया ‘भाजपा के राज में एक ओर भ्रष्टाचारी बाहर भागते हैं, और दूसरी तरफ मोदी जी की पार्टी भष्टाचार के आरोपित लोगों को भाजपा के स्वच्छ भारत अभियान के तहत वॉशिंग मशीन में धोकर, सत्ता हथियाने का खेल खेलती हैं’।
श्री @RahulGandhi ने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है, और आगे भी लड़ते रहेंगे।
सच यह है कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल “भाई”, विजय माल्या, जतिन मेहता जैसे भगोड़े, मोदी सरकार के निगरानी में जनता के पैसे लेकर, संदिग्ध रूप से विदेश पहुँच गए।
भाजपा ने उनको तो आज़ाद कर दिया, पर झूठ की…
— Mallikarjun Kharge (@kharge) July 7, 2023
राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध खारिज
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ‘देश अब मोदी जी की भष्टाचार पर दोहरी नीति बड़ी गहराई से जान चुका है। कांग्रेस का कोई भी नेता, हमारा कोई भी कार्यकर्ता, इस राजनीतिक साज़िश से नहीं डरता। हम राजनीतिक और क़ानूनी लड़ाई, दोनों लड़ेंगे। सत्यमेव जयते’। गुजरात उच्च न्यायालय ने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध खारिज कर दिया।
गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी।
फैसले के बाद राहुल गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे।
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