Maharashtra: सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उद्धव ठाकरे, स्पीकर के फैसले को दी चुनौती

Maharashtra MLA Disqualification: असली शिवसेना को लेकर चल रही लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र स्पीकर के आदेश के खिलाफ शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की शिवसेना द्वारा एक-दूसरे के विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बुधवार (10 जनवरी) को खारिज कर दिया था।

नार्वेकर ने इस दौरान कहा था कि शिंदे की शिव सेना ही असली शिव सेना है। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने भी इस बात को मान लिया है। ऐसे में विधायकों की सदस्यता बरकरार रहेगी। ये फैसला शिव सेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका था।

किन विधायकों की अयोग्यता को लेकर आया था फैसला?

शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने का फैसला लेने वालों में सीएम एकनाथ शिंदे, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत, रोजगार मंत्री संदीपनराव भुमरे, अल्पसंख्यक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार, भरत गोगावले, संजय शिरसाट और यामिनी जाधव के नाम शामिल हैं। इसके अलावा अनिलभाऊ बाबर, डॉ. किनिकर बालाजी प्रल्हाद, प्रकाश सुर्वे, महेश शिंदे, लता सोनावणे, चिमनराव रूपचंद पाटिल, रमेश बोरनारे, डॉ. संजय रायमुलकर और बालाजी कल्याणकर।

आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे समेत कई विधायकों ने जून 2022 में तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी। इसके चलते महाविकास अघाड़ी (कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) की सरकार गिर गई थी। फिर शिंदे BJPके समर्थन से मुख्यमंत्री बने।

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