Lucknow: हाईकोर्ट ने अकबर नगर में मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चलाने से लगाई रोक, कहा- पुनर्वास तक ना हटाएं

Sandesh Wahak Digital Desk : राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में कुकरैल रिवर फ्रंट के दायरे में आने वाली अवैध बस्ती और बाजार पर आज बुलडोजर चला दिया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया गया।

इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अकबर नगर में दुकान व मकानों को ढहाने की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अगले चार सप्ताह तक यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा वहां के निवासियों को दूसरी जगह पुनर्वासित किए जाने तक वहां से न हटाया जाए। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह आदेश कई याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद दिया।

याचिकाओं में अकबर नगर में निवासियों को हटाने और उनकी दुकान व मकान ढहाने की एलडीए की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी।

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