Lucknow News: लखनऊ में आज से दो महीने के लिए BNS धारा 163 लागू, धरना-प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए प्रशासन ने BNS की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी है। यह आदेश आज शुक्रवार यानी 14 मार्च से प्रभावी होगा और अगले दो महीनों तक लागू रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, जुलूस और गैर-आवश्यक जमावड़े पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनजर लिया गया फैसला

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश के अनुसार, होली, रंगोत्सव, शीतला अष्टमी, चैत्र नवरात्रि, रामनवमी, ईद-उल-फितर, महावीर जयंती, अंबेडकर जयंती, गुड फ्राइडे, बुद्ध पूर्णिमा सहित कई बड़े त्योहारों के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा, मार्च से मई के बीच विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी, जिनमें कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है।

बिना अनुमति नहीं होगा कोई धरना-प्रदर्शन

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना पूर्व अनुमति के कोई भी संगठन या व्यक्ति धरना-प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। सरकारी दफ्तरों, मुख्यमंत्री आवास, विधानभवन और राजभवन के आसपास ड्रोन कैमरों के उपयोग पर भी पूरी तरह रोक रहेगी।

इन गतिविधियों पर रहेगी सख्त पाबंदी:

1. बिना अनुमति किसी भी प्रकार के आयोजन और जुलूस पर रोक
2. तेज धार वाले हथियार, ज्वलनशील पदार्थ, आग्नेयास्त्र लेकर चलने की मनाही
3. पब्लिक प्लेस पर पुतला जलाने और अफवाहें फैलाने पर प्रतिबंध
4. सोशल मीडिया पर भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट करने पर कार्रवाई
5. ट्रैक्टर-ट्रॉली, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, तांगा आदि के आवागमन पर रोक

किरायेदारों और कर्मचारियों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी

आदेश में यह भी कहा गया है कि लखनऊ में मकान मालिक बिना पुलिस सत्यापन के किसी को किराए पर मकान नहीं देंगे। वहीं, डिलीवरी व अन्य ऑनलाइन कंपनियों को अपने कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से कराना होगा।

निर्देशों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

लखनऊ पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस धारा के लागू रहने तक शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे।

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