Lucknow: इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश, जल्द पूरी हो जमीन पर ‘अतिक्रमण’ की जांच
Sandesh Wahak Digital Desk : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने शहर के अहिमामऊ इलाके में नहर से लगी हुई सिंचाई विभाग की जमीन पर एक बिल्डर द्वारा अतिक्रमण किये जाने की प्रारंभिक जांच चार महीने में पूरी करने का केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया है।
अदालत ने सीबीआई को प्रांभरिक जांच की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह सौंपने का निर्देश दिया तथा मामले की सुनवाई के लिए पांच मई की तारीख मुकर्रर की। न्यायमूर्ति डीके सिंह की पीठ ने बी के सिन्हा एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया।
Also Read :- UP: बसपा ने घोषित किए महापौर प्रत्याशी, सपा के वोट बैंक में सेंध की कोशिश