कृष्ण जन्मभूमि विवाद : मुस्लिम पक्ष को मिला झटका, सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी याचिका
Sandesh Wahak Digital Desk : मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है, जहां सर्वोच्च अदालत ने मुस्लिम पक्ष से हाईकोर्ट जाने को कहा है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मसले पर एक साथ सुनवाई करने का का आदेश दिया था जिसके खिलाफ ईदगाह समिति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
बता दें मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उच्च न्यायालय ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनने का फैसला लिया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट का कहना था कि यह सभी मुकदमे एक ही तरह के हैं और इनमें एक ही तरह के सबूतों के आधार पर फैसला होना है।
ऐसे में समय बचाने के लिए इन मुकदमों की सुनवाई एक साथ होनी चाहिए। आपको बता दें करीब 350 साल पुराना यह विवाद 13.37 एकड़ की जमीन को लेकर है, जहां 11 एकड़ में श्रीकृष्ण मंदिर जबकि 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह की मस्जिद है।
इसके साथ ही हिंदू पक्ष का मस्जिद वाले जमीन पर भी दावा है और वह 1968 के जमीन समझौता को सही नहीं मानता। इससे ठीक उलट मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष के दावे को गलत मानता है, जहां मुस्लिम पक्ष 1968 में हुए जमीन समझौते और प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कह कर हिंदू पक्ष के दावे को सिरे से खारिज करता है।
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