केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अब 26 जून को सुनवाई

Sandesh Wahak Digital Desk : शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर रोक के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच कहा कि हम हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, वहीं हम बुधवार को इस मामले की सुनवाई करेंगे यानी केजरीवाल की याचिका पर 26 जून को सुनवाई होगी।

सुनवाई के दौरान ईडी ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश आने दें अगर हाई कोर्ट ने कहा कि 2 दिन में फैसला दे देंगे, ऐसे में क्या परेशानी है? इस पर केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि यह उचित नहीं है, जब फैसला मेरे पक्ष में आया तो रोक क्यों? सिंघवी ने कहा कि ईडी ने 48 घंटे मांगे थे लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने नहीं दिए, हाई कोर्ट के आदेश और प्रक्रिया पर यह अदालत रोक लगाए।

सिंघवी ने कहा कि जमानत मिलने के बाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, वहीं यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिए गए दिशानिर्देशों के मुताबिक नहीं है। एसजी मेहता ने कहा के दो दिन में अवकाश कालीन बेंच ने यह फैसला दिया, यह पूरी तरह से गलत है। निचली अदालत ने अपने ही आदेश में लिखा है कि वह ईडी के दस्तावेजों को नहीं देख पाई है, इसके साथ ही सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट में ईडी ने बिना आदेश की प्रति के याचिका दायर कर दी, वहीं ईडी ने कहा कि बाद में आदेश आया तो उसकी प्रति दी गई।

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