31 जुलाई थी ITR भरने की आखिरी तारीख, अब इतने रुपये भरना पड़ेगा जुर्माना

Sandesh Wahak Digital Desk : वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई बीत चुकी है। आयकर विभाग (IT) ने समय सीमा नहीं बढ़ाई है, ऐसे में आयकरदाता जो आईटीआर की समय सीमा चूक गए हैं, उन्हें 31 दिसंबर, 2024 तक विलंबित रिटर्न दाखिल करते समय दंड के रूप में अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा।

आयकर अधिनियम की धारा 139 (4) के अनुसार, 31 जुलाई की समय सीमा के बाद दाखिल आयकर रिटर्न (ITR) को विलंबित रिटर्न कहा जाता है।

कितना भरना पड़ेगा जुर्माना

आमतौर पर टैक्सपेयर्स के मन में यह सवाल आता है कि तय समय पर आईटीआर दाखिल न करने पर क्या होगा? डेडलाइन के बाद भी आप आईटीआर दाखिल कर सकते है, मगर आपको ये तीन बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं।

31 जुलाई की डेडलाइन चूकने का मतलब है कि आयकर विभाग (IT) एक्ट की धारा 234F के तहत 5,000 रुपये का विलंब शुल्क (Late Fee) लगा सकता है। हालांकि, यदि आपकी आय 5 लाख रुपये से कम है, तो देर से दाखिल करने पर आपको 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।

इसके अलावा, यदि कोई टैक्स देनदारी है, तो टैक्सपेयर्स को ड्यू डेट (Due date) से बकाया टैक्स अमाउंट पर आयकर अधिनियम की धारा 234A के अनुसार 1 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ता है।

देर से आईटीआर दाखिल करने पर दंड का सामना करने के अलावा, आयकरदाताओं को कुछ लाभ और विशेषाधिकार भी मिलते हैं जो उन्हें समय सीमा से पहले रिटर्न भरने पर मिलते है।

 

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