जेट एयरवेज फाउंडर नरेश गोयल को मिली अंतरिम जमानत, मनी लॉड्रिंग केस में है अंदर

Sandesh Wahak Digital Desk : बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को मेडिकल के आधार पर दो महीने की अंतरिम जमानत दे दी, जहां उन्हें एक लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा और वह मुंबई से बाहर भी नहीं जा पाएंगे। बता दें गोयल को सितंबर में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।

वहीं गोयल ने चिकित्सा और मानवीय कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी। वह और उनकी पत्नी अनीता गोयल दोनों को कैंसर है। 3 मई को हुई सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। ED ने जमानत का विरोध किया था, इसके साथ ही कहा था कि प्राइवेट अस्पताल में उनका रहना एक महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।

केनरा बैंक के साथ धोखाधड़ी के आरोपी जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल 6 जनवरी को मुंबई के स्पेशल कोर्ट में रोने लगे थे। तब उन्होंने कोर्ट से कहा कि मैं जिंदगी की आस खो चुका हूं, मेरा स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है।

बेहतर होगा कि जेल में मर जाऊं। ये कहने के साथ ही नरेश गोयल ने हाथ जोड़ लिए थे। गोयल ने यह भी कहा था- मुझे अपनी पत्नी अनीता की कमी बहुत खलती है। वह कैंसर की लास्ट स्टेज में हैं। इसके बाद जज ने कहा कि आपको बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा।

Also Read : एक दिन के लिए जेल से बाहर आए हेमंत सोरेन, मां हुई भावुक

Get real time updates directly on you device, subscribe now.