इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान को मिली राहत, तोशखाना मामले को कोर्ट ने बताया अमान्य
Sandesh Wahak Digital Desk: तोशखाना मामले में बुरे फंसे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है, वहीं हाईकोर्ट ने मंगलवार को तोशखाने मामले में फैसला सुनाते हुए आरों को अमान्य घोषित कर दिया है।
इसके साथ-साथ कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट मामले को फिर से ट्रायल कोर्ट के पास भेज दिया है और कहा है कि मामले में पीटीआई के वकील की दलीलों को सुना जाए और उन पर फिर से पुनर्विचार किया जाए। जानकारी के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने तोशखाना मामले में इमरान खान को 10 मई को दोषी ठहराया था, इसके बाद इमरान खान इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुँचे।
वहीं कोर्ट ने मामले में आपराधिक कार्यवाही पर 8 जून तक के लिए रोक लगा थी, ट्रायल कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट में 23 जून को भी सुनवाई हुई थी और उस समय अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।