‘लापरवाही हुई तो…’, NEET पर सुप्रीम कोर्ट ने NTA और केंद्र को लगाई फटकार, मांगा जवाब
Sandesh Wahak Digital Desk: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार (18 जून) को NEET-UG 2024 में कथित पेपर लीक मामले में सुनवाई की। न्यायालय ने NTA (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) और केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरफ से थोड़ी लापरवाही से पूरी तरह से निपट जाना चाहिए। इसके साथ ही न्यायालय ने एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को मांग की।
नीट मामले में अमूल्य विजय पिनापति और नितिन विजय की ओर से याचिका दायर की गई है। याचिकाओं में नीट के पेपर लीक होने की जांच करने की मांग की गई है। उच्चतम न्यायालय इस मामले में 8 जुलाई को सुनवाई करेगा।
नितिन विजय की ओर पेश अधिवक्ता ने कहा कि ऐसे परीक्षा होगी तो कैसे डॉक्टर बनेंगे, भगवान ही मालिक है। इस पर NTA ने आपत्ति जताते हुए कहा हमें जवाब देने दीजिए। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि NTA अपनी गलती ग्रेस मार्क में मान चुका है।
लापरवाही हुई तो निपटा चाहिए
उच्चतम न्यायालय ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और केंद्र से जवाब देने का निर्देश दिया। उसने कहा कि हम याचिकाकर्ता के मुताबिक आज ही आदेश नहीं दे सकते। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और एनटीए से कहा कि अगर किसी की ओर से 0.01 प्रतिशत भी लापरवाही हुई है। तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है। हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते हैं।
अदालत ने केंद्र और एनटीए को यह भी कहा कि वे NEET-UG के खिलाफ दायर याचिकाओं को विरोधात्मक मुकदमे के रूप में न लें। उच्चतम न्यायालय ने दोनों संस्थाओं को यह भी निर्देश दिया कि अगर परीक्षा आयोजित करने में कोई गलती हुई है। तो उसे स्वीकार करें और सुधारें।
दूसरी तरफ एनटीए ने नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा में दायर मामले को उच्चतम न्यायालय में ट्रांसफर करने की याचिका दाखिल की है। जिस पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आठ जुलाई को सुनवाई करेंगे।
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