Prayagraj News : पेड़ों की अंधाधुंध कटान पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, PDA उपाध्यक्ष को सुनवाई में शामिल होने का निर्देश

Sandesh Wahak Digital Desk : महाकुंभ की तैयारियों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पेड़ों की अंधाधुंध कटान पर रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई में प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने पर्यावरण को लेकर कहा कि इसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है।

बतात दें कि अगले साल होने वाले महाकुंभ के लिए शहर में सौंदर्यीकरण और सड़कों को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है। पीडीए की तरफ से इसके रास्ते में आने वाले पेड़ों को काटा जा रहा है। शुक्रवार को इसको लेकर आनंद मालवीय व अन्य की ओर से दाखिल की गई याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट में जस्टिस एम के गुप्ता और जस्टिस मनीष कुमार निगम की डिवीजन बेंच ने पेड़ों की कटान पर रोक लगाने का आदेश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 20 अगस्त को होगी।

इससे पहले पीडीए उपाध्यक्ष ने कोर्ट को आश्वासन दिया था इसके लिए जितने पेड़ काटे जायेंगे उसके दस गुना अधिक पेड़ लगायें जायेंगे। इस पर कोर्ट ने कहा था महात्मा गांधी मार्ग व सरदार पटेल मार्ग सहित विभिन्न मार्गों पर बरसात में छायादार वृक्ष लगाए जायें। जबकि याची का कहना है कि सड़क किनारे खड़े पेड़ रिहायशी लोगों की लाइफ लाइन है। स्मार्ट सिटी परियोजना में सरकार पेड़ों की कटाई कर रही है लेकिन, नये पेड़ नहीं लगाये जा रहे हैं।

याचिका में कहा गया है कि बिना किसी पर्यावरण अध्ययन के बदले में पेड़ लगाने की योजना बगैर पेड़ों को काटने की अनुमति दी जा रही है। सी वाई चिंतामणि रोड व गोविन्द पुर में भारी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में गठित कमेटी मनमानी कर रही है।

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