High court Allahabad : अदालत ने हफीज खान को किया बरी, UP सरकार को दिया ये बड़ा आदेश

High court Allahabad : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में जनवरी 2017 से अपनी पत्नी सायरा बानो की हत्या के आरोप में जेल में बंद हफीज खान नाम के व्यक्ति को बरी करने का आदेश दिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को सात साल से अधिक की गलत कैद के लिए उसे 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। ये आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने दिया है।

केस के मुताबिक सायरा बानो की बहन शबाना ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और बाद में उसे गायब कर दिया गया। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने एक शव को ढूंढ निकाला। मिली जानकारी के अनुसार शबाना और उसकी दूसरी बहन परवीन ने शव की पहचान सायरा बानो के रूप में की। इस मामले में हफीज को बहराइच की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत में सुनवाई के दौरान पीठ ने शव को सायरा बानो से जोड़ने वाले साक्ष्य की कमी की आलोचना की, और बताया कि शरीर पर कपड़े, एक धागा और एक ताबीज की मौजूदगी के बावजूद, इन वस्तुओं को बानो से जोड़ने के लिए कोई निर्णायक गवाही या फोरेंसिक सबूत पेश नहीं किया गया।

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