केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, थोड़ी देर में आ सकता है फैसला

SandeshWahak Digital Desk: दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था। लेकिन इस मामले मे जमानत मिलने के उपरांत सीबीआई ने केजरीवाल को जेल से गिरफ्तार कर लिया था।

न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश उज्जवल भुइयां की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही हैं। सीएम केजरीवाल की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी उनकी पैरवी कर रहे हैं। जबकि सीबीआई की तरफ से एसवी राजू अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं।

अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा आज का मामला सिर्फ सीबीआई केस से जुड़ा हुआ है। केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है। वह दिल्ली के मौजूदा सीएम हैं। उन्होंने केजरीवाल की पैरवी करते हुए दो नियमित जमानत के आदेशों का हवाला दिया। जिसमें से एक निचली अदालत और एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश का है।

शुरुआती एफआईआर में अरविंद केजरीवाल का नहीं था नाम

इस मामले में केजरीवाल के वकील की ओर से दलील दी जा रही है कि शुरुआती FIR में केजरीवाल का नाम नहीं है। उन्हें इस मामले में 2 साल बाद गिरफ्तार किया गया। सिंघवी ने कहा कि PMLA के तहत दोहरी शर्तों का प्रावधान है। इन सख्त नियमों के बावजूद हमारे पक्ष मे दो फैसले हुए हैं। सीबीआई ने केजरीवाल को दो साल बाद गिरफ्तार किया है।

मामले की पैरवी कर रहे सीएम के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सीबीआई की इंश्योरेंस अरेस्टिंग बताया है। यह पूरी तरह से अवैध है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने यह गिरफ्तारी सिर्फ केजरीवाल को जेल में रखने के लिए की है।

आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशलाय के मामले में पहले ही कोर्ट ने पहले ही अरविंद केजरीवाल की रिहाई का आदेश दिया था। अब CBI मामले में उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अब बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं?

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