यौन उत्पीड़न मामला: बृजभूषण सिंह के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट पर टला आदेश, इस दिन होगी अगली सुनवाई
Sandesh Wahak Digital Desk: दिल्ली की एक अदालत पुलिस द्वारा दायर उस रिपोर्ट को स्वीकार करने या नहीं करने को लेकर 27 सितंबर को अपना आदेश सुना सकती है, जिसमें एक नाबालिग पहलवान की शिकायत को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।
नाबालिग पहलवान ने अपनी शिकायत में भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छवि कपूर ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी, जिन्हें सोमवार को आदेश पारित करना था ।
दिल्ली पुलिस ने पिछले साल 15 जून को अदालत के समक्ष एक क्लोजर रिपोर्ट दायर कर नाबालिग पहलवान द्वारा दर्ज मामले को रद्द करने का अनुरोध किया था।
बता दें कि अगस्त 2023 में चैंबर में हुई सुनवाई के दौरान नाबालिग पहलवान ने अदालत से कहा था कि वह दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट से सहमत है। वह इसका विरोध नहीं करेंगी। बृजभूषण सिंह के खिलाफ 7 महिला पहलवानों ने यौन शोषण की एफआईआर दर्ज की थी। इनमें एक कथित तौर पर एक नाबालिग पहलवान भी शामिल थी। दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद बृज भूषण के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला हटाने की सिफारिश की थी।
इससे एक दिन पहले यानी 26 जुलाई को बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप के एक अन्य मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पीड़ितों और एक अन्य गवाह को अपने बयान दर्ज कराने के लिए समन भेजा। इसके अलावा उन्होंने कोर्ट में मामले की जांच से जुड़े एक कांस्टेबल की गवाही दर्ज की। इस मामले में अगली सुनवाई 6 अगस्त को होनी है।
Also Read: UP Police: आईपीएस अफसरों को जांचों में क्लीनचिट देने की रफ्तार बढ़ी