Gyanwapi Case: गैर हिंदुओं के प्रवेश पर लगी रोक की याचिका हुई खारिज, ASI कर रहा आज भी सर्वे
Sandesh Wahak Digital Desk: ताजा खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहाँ वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं हाईकोर्ट में यह याचिका राखी सिंह व अन्य की तरफ से दाखिल की गई थी, इस पर मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुनवाई की है।
वहीं इस जनहित याचिका में मांग की गई थी कि श्रृंगार गौरी केस में जब तक वाराणसी जिला अदालत का फैसला नहीं आ जाता तब तक परिसर में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए और ज्ञानवापी परिसर में मिले हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित रखने का आदेश दिया जाये।
बता दें जनहित याचिका में कहा गया था कि वाराणसी में श्री आदि विश्वेश्वर मंदिर (वर्तमान ज्ञानवापी परिसर) के सदियों पुराने अवशेषों को बचाना है, इसके साथ ही दावा किया गया था कि विवादित स्थल (सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130 वार्ड और दशाश्वमेघ वाराणसी) पर एक भव्य मंदिर हुआ करता था, जहां भगवान शिव ने स्वयं ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी।
वहीं ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के पांचवे दिन मंगलवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) टीम परिसर में पहुंच चुकी है। एएसआइ टीम का आज का सर्वे व्यास जी के कमरे और पश्चिमी दीवार के पास जमा मलबे से शुरू हुआ है। जानकारी के अनुसार आज तहखाना भी खुल सकता है।