Gyanvapi Case Update: व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा, हाईकोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका
Gyanvapi Case Update: वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में सोमवार (26 फरवरी) को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। व्यास तहखाने में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को पूजा का अधिकार सौंपने के जिला जज वाराणसी के आदेश के विरुद्ध दाखिल अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
Allahabad High Court dismisses plea challenging order permitting Hindu parties to offer puja in the 'vyas tehkhana' of Gyanvapi complex. pic.twitter.com/DbkADHQAIC
— ANI (@ANI) February 26, 2024
यह निर्णय (Gyanvapi Case Update) इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से दाखिल अपील पर सुनाया है। इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। इस मामले में जिला जज वाराणसी ने 17 जनवरी को जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त कर 31 जनवरी को तहखाने में पूजा करने का आदेश पारित किया था। इंतेजामिया कमेटी ने उसे हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी।
Gyanvapi Mosque case | Advocate Vishnu Shankar Jain, representing the Hindu side says "Today, the Allahabad High Court has dismissed the first appeal from orders of Anjuman Intezamia wherein the order of 17th and 31st January passed by Varanasi District Court was under challenge… pic.twitter.com/pOf5BKWQ8f
— ANI (@ANI) February 26, 2024
हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला | Gyanvapi Case Update
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा करने के कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को रद्द कर दिया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने फैसले के बाद बताया कि इलाहाबाद होईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया के आदेशों की पहली अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें वाराणसी जिला कोर्ट से पारित 17 और 31 जनवरी के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाना में चल रही पूजा जारी रहेगी।