गुड़ पर घट गया GST, शराब को लेकर भी आया यह अहम फैसला
GST Council Meeting: जीएसटी परिषद का मीटिंग में शनिवार को कुछ अहम फैसलों पर सहमति बनी है, जहाँ परिषद ने गुड़ पर जीएसटी (GST) को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। वहीं इसी तरह मानव उपभोग के लिए शराब को लेवी से छूट देने का भी फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव, जो जीएसटी परिषद के सदस्य हैं ने कहा कि औद्योगिक उपयोग के लिए अतिरिक्त तटस्थ अल्कोहल (ईएनए) पर वस्तु एवं सेवा कर लगता रहेगा।
इसके साथ ही मानव उपभोग के लिए ईएनए (पीने योग्य शराब) को जीएसटी (GST) से छूट दी जाएगी और इसकी सूचना सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। वहीं गन्ने के बाय प्रोडक्ट और शराब उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले गुड़ पर टैक्स की दर मौजूदा 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।
दूसरी ओर जीएसटी काउंसिल चेयरपर्सन निर्मला सीतारमण ने इस मीटिंग में बोलते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह डीजीजीआई को स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएंगी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शनिवार को हुई जीएसटी काउंसिल की यह 52वीं मीटिंग है।
सीतारमण ने शीरा पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया गया, जिससे गन्ना किसानों को सीधा फायदा होगा। सीतारमण ने कहा कि 70 प्रतिशत मोटे अनाज वाले आटे को अगर खुला बेचा जाए तो इस पर शून्य प्रतिशत जीएसटी (GST) लगेगा। इसे पैक करके बेचने पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
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