आश्रित की श्रेणी में नहीं आएगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का परपोता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
UP News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरूवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। जिसमें अदालत ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी से परपोता को बाहर कर दिया है। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि परपोता स्वतंत्रता सेनानियों का आश्रित नहीं है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों, पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण और शारीरिक रूप से विकलांग) अधिनियम, 1993 की धारा 2 (b) के तहत परपोता को ‘स्वतंत्रता सेनानियों का आश्रित’ मानने से इंकार कर दिया है। बता दें कि हाई कोर्ट में कृष्ण नंद राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के संदर्भ में एक याचिका दायर की गई थी।
दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने स्वतंत्रता सेनानी का परपोता होने का दावा किया था। वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आलोक माथुर ने याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने साफ तौर पर कहा कि परपोता स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों की परिभाषा में नहीं शामिल होता है।
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