किशोर गृहों को चलाने वाले एनजीओ को जल्द फंड मुहैया कराए सरकार: हाईकोर्ट

Sandesh Wahak Digital Desk/Manoj Kumar Singh: हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने किशोर गृहों में रहने वाले बच्चों के हित में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि प्रदेश के किशोर गृहों में वित्तीय संकट न होने पाए इसके लिए इन्हें चलाने वाले गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को नियमानुसार जल्द कोष (फंड) जारी करें। जिससे इनमें रहने वाले किशोरों की देखभाल में बाधा न पड़े।

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश वर्ष 2008 से लंबित अनूप गुप्ता की जनहित याचिका पर दिया। इसमें प्रदेश के किशोर संरक्षण गृहों की खस्ता हालत में सुधार समेत समय पर फंड मुहैया कराने के निर्देश दिये जाने की गुजरिश की गई थी। पहले, समय-समय पर कोर्ट ने इसके लिए सरकारों को निर्देश दिए थे।

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि दृष्टि सामाजिक संस्थान नामक एनजीओ को मंजूर फंड की धनराशि दो दिन में जारी कर दी जाएगी। सरकारी वकील ने किशोर गृहों को चलाने वाले अन्य एनजीओ को भी जल्द धनराशि जारी करने की जानकारी कोर्ट को दी। इस पर, कोर्ट ने सरकार से अपेक्षा की कि अन्य एनजीओ को भी नियमानुसार जल्द कोष जारी किया जाए। जिससे वहां रहने वाले किशोरों की देखभाल में बाधा न पड़े।

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