UP में नए तरीके से लागू होगा गैंगस्टर एक्ट, प्रदेश सरकार तैयार कर रही नए दिशा निर्देश

Sandesh Wahak Digital Desk : उत्तर प्रदेश सरकार ने गैंगस्टर एक्ट में सुधार के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। सरकार ने इस बारे में दिशा-निर्देश तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और मौजूदा आपराधिक मामलों की भी समीक्षा की जाएगी। सरकार का कहना है कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद उठाया जा रहा है, जिसमें अदालत ने राज्य सरकार से इस कानून के लागू होने की प्रक्रिया की समीक्षा करने को कहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा था कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के कुछ प्रावधान “कठोर” प्रतीत होते हैं, और इसके तहत दी जा रही सजा की प्रकृति और लागू होने के मामलों पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) के एम नटराज ने कोर्ट में यह तर्क प्रस्तुत किया था कि वर्तमान कानून में कुछ पहलू न्यायपूर्ण नहीं लगते।

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने की थी, जिसने सरकार को इन प्रावधानों की समीक्षा करने का निर्देश दिया था। अब सरकार ने इस समीक्षा प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है, और इस पर अगली सुनवाई जनवरी 2025 में होगी।

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