बलिया जिले में तहसीलदार समेत तीन के खिलाफ FIR दर्ज, जानिए पूरा मामला
Sandesh Wahak Digital Desk : प्रदेश के बलिया जिले में गलत तरीके से अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र जारी करने के मामले में अदालत के आदेश पर बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के एक तहसीलदार सहित तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि पुलिस उपाधीक्षक शिव नारायण वैस की तहरीर पर बांसडीह के पूर्व तहसीलदार मुकेश कुमार सिंह तथा प्रदीप कुमार और उसके भाई नीरज कुमार के विरुद्ध बलिराम प्रसाद नामक व्यक्ति का गलत तरीके से अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र बनाने के आरोप में मंगलवार को मामला दर्ज किया गया।
उन्होंने बताया कि बलिराम प्रसाद दलित नहीं है, मगर इसके बावजूद उसका अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र बनाया गया।
सूत्रों ने बताया कि जिले की विशेष एससी/एसटी अदालत ने गत 19 जुलाई को एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए बलिराम प्रसाद को अनुसूचित जाति का नहीं होने के बावजूद इस श्रेणी का प्रमाण पत्र गलत तरह से जारी करने के मामले में तहसील तथा अन्य आरोपियों के विरुद्ध एक सप्ताह के अंदर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह ने बुधवार को बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
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