गोंडा नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज, अवैध कब्जा प्रकरण में पुलिस ने की कार्रवाई
कूट रचना कर अनियमित एवं अवैध तरीके से चेयरमैन उज्मा राशिद के नाम दर्ज की गई थी शत्रु सम्पत्ति
Sandesh Wahak Digital Desk: नगर पालिका परिषद गोण्डा की अध्यक्ष उज्मा राशिद के खिलाफ नगर कोतवाली में शनिवार को एफआईआर दर्ज करा दी गई है। शत्रु सम्पत्ति पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने के प्रकरण में यह कार्रवाई की गई है।
आरोप है कि नगर पालिका परिषद के दस्तावेज में कूट रचना कर अनियमित एवं अवैध तरीके से शत्रु सम्पत्ति को उज्मा राशिद के नाम अंकित किया गया है। आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471 के अंतर्गत यह एफआईआर दर्ज की गई है।
बता दें कि संरक्षक शत्रु सम्पत्ति गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के निर्देश पर जून 2023 में नगर पालिका, गोण्डा की अध्यक्ष उज्मा राशिद के रकाबगंज स्थित आवास को सील करा दिया गया था। दरअसल, यह प्रकरण गोण्डा के रकाबगंज में स्थित दुकान संख्या 15 व 16 से संबंधित है। यह शत्रु सम्पत्ति है। 1967 में देश भर की शत्रु सम्पत्तियां संरक्षक शत्रु सम्पत्ति गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के नाम हस्तांतरित कर दी गई थी।
संरक्षक शत्रु सम्पत्ति गृह मंत्रालय भारत सरकार के स्तर पर जांच कराई गई
वर्ष 2020 में गोण्डा के रकाबगंज स्थित इस शत्रु सम्पत्ति पर अवैध कब्जा किए जाने का प्रकरण सामने आया। संरक्षक शत्रु सम्पत्ति गृह मंत्रालय भारत सरकार के स्तर पर जांच कराई गई। इस जांच में शत्रु सम्पत्तियों पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किए जाने का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि उजमा राशिद को वर्ष 2001-02 से इस सम्पत्ति का किरायेदार दिखाया गया है। इस सम्पत्ति का हस्तांतरण भी किया गया।
जांच में स्पष्ट हुआ है कि नगर पालिका परिषद, गोण्डा के शत्रु सम्पत्ति संबंधी दस्तावेजों से छेड़छाड़ की गई। कूट रचना कर अनियमित एवं अवैध तरीके से उजमा राशिद का नाम इन दस्तावेजों में अंकित किया गया। संरक्षक शत्रु सम्पत्ति गृह मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लिया। उनके निर्देश पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
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