1 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की सजा… लागू हुआ नया पेपर लीक कानून, जानिए क्या प्रावधान है इसमें

Anti Paper Leak Law: नीट पेपर लीक को लेकर पूरे देश में बवाल मचा है। जिसको लेकर छात्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए नया कानून लागू कर दिया।

केंद्र सरकार ने शुक्रवार (21 जून) को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को लागू कर दिया। जिसका उद्देश्य देश भर में आयोजित होने वाले प्रतियोगी और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में फर्जीवाड़े को रोकना है।

आपको बता दें कि इस वर्ष फरवरी के महीने में यह कानून संसद से पारित हुआ था। अब 21 जून 2024 से यह कानून प्रभावी हो चुका है। इस कानून के तहत परीक्षाओं में होने वाली धोखाधड़ी/नकल पर अंकुश लगाने के लिए न्यूनतम 3 से 5 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। वहीं पेपर लीक गिरोह में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की सजा और न्यूनतम 1 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

इस कानून के तहत यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह संगठित अपराध करता है। जिसमें परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था या कोई अन्य संस्थान शामिल है। तो उन लोगों के समूह को कम से कम 5 साल की सजा दी जा सकती है। इस सजा को 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान

इस कानून के तहत पेपर लीक के किसी संस्थान को शामिल पाए जाने पर आरोपी की संपत्ति कुर्क की जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा की लागत भी उस संस्थान से वसूली जाएगी। हालांकि यह कानून परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को दंडात्मक प्रावधान से बचाता है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए गए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के अंतर्गत आने वाले अपराध गैर-जमानती हैं। इस कानून के तहत दर्ज मामलों की जांच डीएसपी या एसीपी रैंक का अधिकारी कर सकता है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार किसी भी मामले को जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी को सौंप सकती है। इस कानून के तहत UPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं और NTA द्वारा आयोजित सभी कंप्यूटर-आधारित परीक्षाएं आती हैं।

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