AAP सांसद संजय सिंह आज आएंगे जेल से बाहर, कोर्ट की इन शर्तों का करना होगा पालन
Sandesh Wahak Digital Desk: दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह को बुधवार को निर्देश दिया कि वह आबकारी घोटाला मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करें या गवाहों को प्रभावित न करें। उच्चतम न्यायालय से सिंह को मंगलवार को जमानत मिलने के बाद विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने नेता को तिहाड़ केंद्रीय कारागार से रिहा करने का आदेश पारित करने से पहले ये निर्देश दिये।
संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह जमानत की प्रक्रिया पूरा करने के लिए बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। कोर्ट ने 2 लाख रुपए के जमानती बॉन्ड और इतने ही राशि की सियोरिटी पर जमानत दे दी। संजय सिंह की पत्नी से 2 लाख का बॉन्ड भरा।
अदालत ने संजय सिंह की जमानत के लिए रखीं तीन शर्तें
- पहली- वे जेल से बाहर जाकर आबकारी नीति केस से जुड़ी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे।
- दूसरी- अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे।
- तीसरी- दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसी को बताएंगे और अपनी लाइव लोकेशन शेयर करेंगे।
न्यायाधीश ने सिंह को पासपोर्ट जमा कराने, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से बाहर जाने से पहले अपने यात्रा कार्यक्रम के बारे में सूचित करने और अपने फोन की ‘लोकेशन’ हमेशा चालू रखने का भी निर्देश दिया।
सिंह के वकील ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान अदालत को सूचित किया कि नेता की पत्नी इस मामले में आरोपी की जमानतदार होंगी। वकील ने अदालत से कहा संजय सिंह संसद का सदस्य हूं। मेरे भागने का कोई जोखिम नहीं है। न्यायाधीश ने आरोपी को दो लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया।
संजय सिंह को जमानत
- जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता औऱ जस्टिस पीबी वारले की बेंच ने ईडी के वकील एडिशन सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि इस मामले में हम दो बजे निर्देश देंगे।
- बेंच ने कहा था कि ईडी हमें ह बताएं कि क्या संजदय सिंह को अभी भी हिरासत में रखने की जरूरत है? वो छह माह से जेल में हैं।
- अदालत ने कहा कि संजय सिंह के पास से अभी तक कोई पैसा बरामद नहीं किया गया है। दो करोड़ की घूस लेने के मामले में भी ट्रायल के दौरान उनसे पूछताछ हुई है।
- संजय सिंह ने कहा कि हिरासत में तीन महीने से भी ज्यादा अरसा गुजर गया है और इस मामले में मेरा कोई रोल नहीं निकला है।
- कोर्ट में दो बजे दोबारा सुनवाई शुरू हुई। ईडी ने कहा कि हमें बेल पर कोई ऐतराज नहीं है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को बेल दे दी।
संजय सिंह पर क्या आरोप है?
ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसको लेकर ही 4 अक्टूबर को ED की टीम ने संजय सिंह के घर पहुंची थी। 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था।
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