Electoral Bonds Case : एसबीआई की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जानिए पूरा मामला
Electoral Bonds Case: चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज एसबीआई की याचिका पर सुनवाई होगी। यह सुनवाई भारतीय स्टेट बैंक की उस याचिका पर होगी। जिसमें राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भुनाए गए हर चुनावी बॉन्ड के ब्योरे का खुलासे के लिए समयसीमा को तीस जून तक बढ़ाने की गुरारिश की गई है।
सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी। जिसमें एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की प्रार्थना की गई है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि SBI ने चुनावी बॉन्ड के जरिए सियासी दलों को मिले चंदे के डिटेल निर्वाचन आयोग को छह मार्च तक सौंपे जाने से जुड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच में ये जस्टिस हैं शामिल
उच्चतम न्यायालय में इन दोनों याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुबह 11 बजे बैठेगी। बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं।
चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) को असंवैधानिक करार दे चुका सुप्रीम कोर्ट
इससे पहले सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय चुनावी बॉड को असंवैधानिक बता चुका है। 15 फरवरी, 2024 को दिए ऐतिहासिक फैसले में टॉप कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम रद्द कर दी थी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने तब इसे असंवैधानिक करार देते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई रकम और इसे हासिल करने वालों का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कही थी महत्वपूर्ण बात
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई.चंद्रचूड़ के फैसले में कहा गया था कि किसी राजनीतिक दल को वित्तीय मदद संभावित रूप से बदले की व्यवस्था का कारण बन सकती है। राजनीतिक दलों के योगदान को गुमनाम करके चुनावी बॉन्ड योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत प्रदत्त मतदाता की सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है।
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