ज्ञानवापी परिसर में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर बैन की मांग, इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल
Sandesh Wahak Digital Desk : ज्ञानवापी मामले में को लेकर एक और याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। याचिका में ज्ञानवापी परिसर में गैर- हिंदुओ की एंट्री पर बैन लगाने की मांग की गई है।
ASI सर्वे के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला आने से एक दिन पहले ही जनहित याचिका दाखिल की गई है। वाराणसी की अदालत में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की इजाजत दिए जाने की मांग को लेकर केस दायर करने वाली राखी सिंह की तरफ से जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर 7 अगस्त को सुनवाई होने की उम्मीद है।
याचिका में कहा गया है कि श्रृंगार गौरी केस में जब तक अदालत का फैसला नहीं आता तब तक ज्ञानवापी परिसर में गैर-हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि ज्ञानवापी परिसर में कथित तौर पर मिले हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित रखने का आदेश दिया जाए। याचिकाकर्ताओं के वकील सौरभ तिवारी ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर को सील करने की मांग की गई है।
गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर लगे बैन
उन्होंने बताया कि ज्ञानवापी परिसर में प्लॉट नंबर 51 को सील किया जाए। गैर-हिंदुओं के प्रवेश को रोका जाए। सर्वे में कई तस्वीरें सामने आई हैं। जिसमें त्रिशूल, कमल का फूल और स्वास्तिक मिले हैं।
सौरभ तिवारी ने आगे बताया कि मस्जिद कमेटी पेंटिंग करती रहती है, तो हमें इस बात का डर है कि हमारे हिंदू चिन्हों को धीरे-धीरे परिसर से मिटा दिया जाएगा। ऐसे में जब तक कोर्ट कोई फैसला ने ले तब तक पूरे परिसर को सील किया जाए, ताकि किसी भी तरह हमारे हिंदू चिन्हों को नुकसान न पहुंचे।
आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ASI सर्वे पर तीन अगस्त को फैसला सुना सकती है। तो वहीं तब तक सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट से लगी रोक बरकरार रहेगी।
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