Delhi Elections: दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को मिली चुनाव प्रचार की इजाजत, SC ने दी ‘कस्टडी पैरोल’

Sandesh Wahak Digital Desk: सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल दी है. उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पैरोल दी गई है.

Tahir Hussain

आपको बता दें कि अदालत ने जेल के नियमों के समय के अनुरूप ताहिर हुसैन को दिन में 12 घंटे के लिए कस्टडी पैरोल दी है. यह कस्टडी पैरोल 29 जनवरी से 3 फरवरी तक के लिए दी गई है. हालांकि, उन्हें घर जाने की इजाजत नहीं दी गई है.

ताहिर हुसैन को अपनी कस्टडी पैरोल का खर्चा खुद उठाना पड़ेगा. उन्हें दो दिनों तक लगभग दो लाख रुपये जमा करने होंगे. इस धनराशि का इस्तेमाल उनके साथ तैनात किए गए स्टाफ और जेल वैन पर होगा.

उन्हें पार्टी ऑफिस जाने की इजाजत होगी और वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में बैठकों में हिस्सा ले सकेंगे। लेकिन घर नहीं जा सकेंगे. साथ ही वह अदालत में लंबित मामलों को लेकर भी किसी तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे.

आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (AIMIM) ने ताहिर हुसैन को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मुस्तफाबाद सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है.

जानकारी के लिए बता दें कि 24 फरवरी, 2020 को उत्तरपूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और कई घायल हो गए.

ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़े एक मामले में आरोपी है. दरअसल, रविंदर कुमार ने 26 फरवरी, 2020 को दयालपुर पुलिस स्टेशन में अपने बेटे अंकित शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. अंकित का शव दंगा प्रभावित इलाके में खजूरी खास नाले से बरामद किया गया था. पोस्टमार्टम में उनके शरीर पर चोट के 51 निशान मिले थे.

कोर्ट ने आदेश में क्या कहा?

Tahir Hussain

ताहिर हुसैन सभी आश्वासन का पालन करेंगे. उनको 29.01.2025 से 03.02.2025 तक जेल मैनुअल के समय के अनुसार चार्ट में दर्शाए गए खर्च का आधा जमा करने पर रिहा किया जाएगा. जो 2 दिनों के लिए 2,07,429 रुपये है.

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जेल नियमों के अनुसार, रिहाई 12 घंटे के लिए होगी. आदेश को नजीर नहीं माना जाए. हाई कोर्ट के समक्ष जमानत आवेदन पर इस अदालत के आदेशों से प्रभावित हुए बिना अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा.

रोजाना जेल से चुनाव प्रचार के लिए ताहिर सुबह 6 बजे निकलेंगे और शाम 6 बजे वापस जेल जाएंगे. सार्वजनिक बयान में वह अपने केस से संबंधित कोई बात नहीं करेंगे.

आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे. 3 फरवरी को प्रचार पर रोक लग जाएगी. चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित होंगे. ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद से AIMIM के उम्मीदवार हैं. वह इससे पहले आम आदमी पार्टी में थे. ताहिर हुसैन पार्षद रह चुके हैं.

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