Delhi News: AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को राहत, कोर्ट ने दिए रिहाई के आदेश
Sandesh Wahak Digital Desk: आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को रिहा करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को एक लाख रुपये का मुचलके भरने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। लेकिन उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं है। इसलिए कोर्ट मामले को संज्ञान लेने से इनकार करती है। न्यायालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ी 36 करोड़ रुपये की संपत्ति की खरीद में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मरियम सिद्दीकी को भी बरी कर दिया।
बता दें, विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने बीते बुधवार को ईडी की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जांच एजेंसी ने दावा किया था कि मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने 29 अक्टूबर को 110 पन्नों की पहली अनुपूरक अभियोजन शिकायत दायर की थी। जिसमें दावा किया गया था कि अमानतुल्ला खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के माध्यम से कथित रूप से अर्जित धन का शोधन किया था।
ईडी ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में अमानतुललाह खान और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। खान को दो सितंबर को ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था, तथा दिल्ली के ओखला इलाके में उनके घर की तलाशी ली थी।
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