दिल्ली शराब घोटाला मामला: के. कविता को कोर्ट से बड़ा झटका, अंतरिम जमानत याचिका खारिज

Sandesh Wahak Digital Desk: दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार BRS नेता के. कविता को बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कविता की अंतरिम जमानत खारिज कर दी है। के कविता फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं। अदालत ने कविता की अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बता दें दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर कोर्ट में 4 अप्रैल को सुनवाई हुई। इस दौरान के कविता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि आज मैं सिर्फ अंतरिम जमानत पर बहस कर रहा हूं। पिछली सुनवाई में उनके द्वारा दी गई दलीलों को मुख्य जमानत याचिका में इस्तेमाल किया जाए।

अदालत में क्या बोले के कविता के वकील?

सिंघवी ने जिरह के दौरान कहा था कि आरोपी महिला (के कविता) का एक बच्चा है। जिसकी परीक्षाएं अप्रैल में होने वाली है। उसकी आयु 16 साल है। मां का नैतिक और भावनात्मक समर्थन होता है। जो कुछ हुआ है, उसे लेकर सदमा और एक अलग सा सन्नाटा है। सिंघवी ने कहा था, 16 साल की उम्र में उस बच्चे को कई विषय मिल गए हैं। एक मां के भावनात्मक समर्थन को एक मौसी द्वारा भी पूरा नहीं किया जा सकता है।

पीएम मोदी के कार्यक्रम का दिया हवाला

अदालत ने सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा था कि पीएम मोदी द्वारा ऑल इंडिया रेडियो पर परीक्षा के दबाव को लेकर व्याख्यान दी गई थी। यह दबाव कोई काल्पनिक घटना नहीं है। अगर बेटे के साथ एक महीने तक रहने की इजाजत दे दी जाए तो कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। ऐसी कोई तत्काल पूछताछ नहीं है जो कुछ हफ्तों तक इंतजार नहीं कर सकती है।

इस दौरान अदालत में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से कहा गया गया संबंधित आरोपी रिश्वत देने वाले प्रमुख लोगों में से एक है। वह न केवल अग्रिम रूप से रिश्वत की व्यवस्था करने का  हिस्सा है, बल्कि इंडो स्पिरिट के माध्यम से लाभार्थी भी है।

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