Delhi Liquor Scam Case : सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं, अब 3 जुलाई तक रहेंगे जेल में

Delhi Liquor Scam Case : दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने केजरीवाल की हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ा दी है। वहीं स्पेशल जज न्याय विंदु की अदालत में आज की सुनवाई हुई है, जहां ED की तरफ से ASG एस वी राजू और केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी अदालत में मौजूद रहे और दोनों ने अपनी-अपनी दलीलें दीं।

विक्रम चौधरी ने अदालत को बताया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया हुआ है। वकील ने कहा 17 अगस्त 2022 को CBI ने केस दर्ज किया था, CBI द्वारा मामले में कई चार्जशीट दाखिल की गई है। वह CBI के मामले में आरोपी नहीं हैं। जबकि 22 अगस्त को ईडी ने मामला दर्ज किया था।इस मामले में सीबीआई ने पूछताछ भी किया है लेकिन सीबीआई को अभी तक कुछ नही मिला है।

ईडी ने जो पहला समन जारी किया था। उसके जवाब में ईडी से पूछा गया था कि केजरीवाल को किस हैसियत से समन किया गया है। क्या उनको मुख्यमंत्री के रूप, या पार्टी मुखिया के रूप में या निजी रुप से उनको समन जारी किया गया है। केजरीवाल की तरफ से वकील ने कहा कि जांच एजेंसी ईडी ने मुझे अगला समन डेढ़ महीने बाद भेजा, मैं किसी विशेष दर्जे का दावा नहीं कर रहा हूं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक संवैधानिक पदाधिकारी को बुलाया जा रहा है। अगर आप मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं पर कम से कम पद का तो सम्मान करना ही चाहिए।

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