Delhi Liquor Policy Case : BRS नेता के कविता को मिला झटका, जमानत की याचिका हुई खारिज
Delhi Liquor Policy Case : बीआरएस नेता के कविता को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जहां दिल्ली शराब नीति में गिरफ्तार BRS नेता के कविता की जमानत याचिका राउज ऐवन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। बता दें ED और CBI ने के कविता की जमानत याचिका का विरोध किया था। दिल्ली शराब घोटाले में ED ने के कविता से गहन पूछताछ की थी।
रिपोर्ट्स के अनुसार कविता ईडी के सामने जब पेश हुई थीं तो उनका सामना हैदराबाद के व्यवसायी और मामले के आरोपी अरुण रामचंद्रन पिल्लई के बयानों से कराया गया था, जिनके कथित तौर पर उनके साथ करीबी संबंध हैं।
ED के अनुसार पिल्लई ने कविता और अन्य से जुड़े एक कथित शराब कार्टेल ‘साउथ ग्रुप’ का प्रतिनिधित्व किया था, जिसने 2020-21 के लिए अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति के तहत मार्केट में एक बड़ी हिस्सेदारी पाने के लिए AAP को लगभग 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। के. कविता ने 2021 और 2022 में कम से कम दस फोन का इस्तेमाल किया।
संदेह है कि यह डिजिटल सबूतों को नष्ट करने और जांच को पटरी से उतारने के लिए किया गया था। ईडी के मुताबिक वह घोटाले में सक्रिय भागीदार थीं और उन्होंने अपने सहयोगियों अरुण पिल्लई, बाबू और अन्य को रिश्वत देकर व्यापार करने के तरीके के बारे में बताया था।
Also Read : विवादों में घिरे राहुल गांधी, भड़के देशभर के 181 कुलपतियों ने लिखा खुला खत, जानें क्या दी नसीहत