Delhi: दो जून को केजरीवाल को करना होगा सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत
Delhi News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत नहीं दी है। कोर्ट ने जमानत बढ़ाने संबंधी याचिका को स्वीकार नहीं किया है। बता दें कि केजरीवाल ने यह कहकर अंतरिम जमानत की याचिका लगाई थी कि उन्हें कई मेडिकल संबंधी ढेर सारी जांचे कराना हैं। हालांकि, उनकी याचिका स्वीकार नहीं की गई।
ऐसे में अरविंद केजरीवाल को दो जून को अदालत के सामने सरेंडर करना होगा। बता दें कि सीएम केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए आगे बढ़ाने की अपील की थी। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उनकी यह याचिका स्वीकार नहीं की।
सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री का कहना है कि उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की छूट दी है। इसका मतलब साफ है कि केजरीवाल को 2 जून तक सरेंडर करना ही होगा। आम आदमी पार्टी के मुताबिक सीएम केजरीवाल को अभी PET-CT स्कैन के साथ ही कई दूसरे टेस्ट से गुजरना है। इसलिए उन्होंने जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन का समय मांगा था।
लोकसभा चुनाव इस साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना
बता दें कि 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी। उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अंतरिम जमानत का आदेश पारित करते हुए कहा था कि ‘लोकसभा चुनाव इस साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है।
दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे। हालांकि, केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि वह घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे। इन आरोपों को खारिज करने वाली AAP कहती रही है कि दिल्ली में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा और मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे।
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