Arvind Kejriwal: केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, 23 अगस्त को जमानत पर अगली सुनवाई

Arvind Kejriwal News: कथित शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। न्यायालय ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया है।

जस्टिस सूर्यकांत और न्यायाधीश उज्जल भूइयां की पीठ ने CBI की ओर से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया। पीठ ने केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं। हम नोटिस जारी करेंगे। इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख तय की गई है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि उनके पक्ष में तीन बार जमानत के आदेश दिए जा चुके हैं। बता दें कि PMLA कोर्ट ने मई में केजरीवाल को अंतरिम आदेश दिया था। जिसमें जून में नियमित जमानत मिली थी। हालांकि हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी।

आज (बुधवार 14 अगस्त) केजरीवाल के अधिवक्ता सिंघवी ने न्यायालय में कहा कि इस मामले पर जल्द सुनवाई की जानी चाहिए। इसे अगले हफ्ते सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख तय कर दी।

सिसोदिया ने कोर्ट में क्या दी थी दलील

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 मई 2024 को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार किया था। इसके बाद सिसोदिया ने जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय में गुहार लगाई थी। सिसोदिया ने अपनी याचिका में कहा था कि 2023 अक्टूबर से उनके खिलाफ मुकदमे में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। दिल्ली उच्च न्यायालय से पहले मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने, 30 अप्रैल को जमानत नहीं दी थी।

ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका इससे पहले भी कई बार खारिज हो चुकी थी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि जमानत के मामले में हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट सेफ गेम खेल रहे हैं। सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता।

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