दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर CBI को नोटिस, 17 जुलाई को अगली सुनवाई

Sandesh Wahak Digital Desk: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से शुक्रवार को जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख निर्धारित की।

केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता के भागने का खतरा नहीं है और न ही वह आतंकवादी हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय के धन शोधन मामले में जमानत मिलने के बाद गिरफ्तार किया है।

सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने केजरीवाल की ओर से अधीनस्थ अदालत का रुख किए बगैर सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर आपत्ति जताई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। बता दें कि CBI ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वे 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली CM शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं।

2 दिन पहले दायर की थी जमानत याचिका

केजरीवाल ने CBI केस में जमानत के लिए याचिका 3 जुलाई को लगाई थी। उनके वकील रजत भारद्वाज ने हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला से जल्द सुनवाई करने की मांग की थी। रजत भारद्वाज ने कहा था कि केजरीवाल को बिना सही न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए हिरासत में ले लिया गया था। उन्होंने कहा था कि 4 जुलाई को ही इस पर सुनवाई होनी चाहिए। इस पर जस्टिस मनमोहन ने कहा था कि संबंधित जज को दस्तावेज पढ़ने का समय मिलना चाहिए। इसके बाद मामले को 5 जुलाई के लिए लिस्ट किया गया था।

हाईकोर्ट में चुनौती

केजरीवाल ने CBI केस में अपनी गिरफ्तारी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फैसले को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में जस्टिस नीना बंसल ने 2 जुलाई को सुनवाई की और CBI को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।

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