Delhi Excise Policy Case: केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ी, मामले में अगली सुनवाई सात मई को
Sandesh Wahak Digital Desk: दिल्ली शराब घोटाले (Delhi Excise Policy Case) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत सात मई तक के लिए बढ़ गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाला से संबंधित ईडी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और BRS नेता के कविता और चनप्रीत सिंह की न्यायिक हिरासत सात मई तक बढ़ा दी है।
हिरासत अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किए जाने के बाद सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने उनकी हिरासत बढ़ा दी।
न्यायाधीश ने सीबीआई जांच के अधीन एक भ्रष्टाचार मामले में तेलंगाना विधान परिषद की एक सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता की न्यायिक हिरासत भी 7 मई तक बढ़ा दी।
बता दें कि बीते 15 अप्रैल को कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े एक मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल बढ़ी दी थी। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया।
गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज
10 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि ईडी पर्याप्त सामग्री, अनुमोदकों और आप के अपने उम्मीदवार के बयान पेश करने में सक्षम था। जिसमें ये कहा गया था कि केजरीवाल को गोवा चुनाव के लिए पैसे दिए गए थे।
ईडी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले के किंगपिन हैं। वह 100 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध आय के उपयोग में सीधे तौर पर शामिल हैं।
केंद्रीय एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि थोक विक्रेताओं को असाधारण लाभ मार्जिन देने के लिए विजय नायर और साउथ ग्रुप के साथ अन्य व्यक्तियों द्वारा एक साजिश रची गई थी। एजेंसी के मुताबिक, नायर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसौदिया की ओर से काम कर रहे थे।
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