दिल्ली कोचिंग सेंटर मामला: बेसमेंट के 4 सह मालिकों को जमानत देने से इनकार, कोर्ट ने कही ये बात

Delhi Coaching Center Case: दिल्ली की एक अदालत ने ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर के उस ‘बेसमेंट’ के चार सह-मालिकों की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। जिसमें पानी भरने के कारण सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की मौत हो गई थी।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने कहा जांच अभी शुरुआती चरण में है। मैं जमानत देने के पक्ष में नहीं हूं। इस मामले में अदालत का विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है। अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और ‘बेसमेंट’ के चार सह मालिकों-परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 17 अगस्त को याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोचिंग सेंटर की इमारत के बेसमेंट में हुई छात्रों की मौत की घटना की जांच हाल में पुलिस से सीबीआई को सौंप दी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को जांच पर कोई संदेह न रहे।

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