अरविंद केजरीवाल ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

Sandesh Wahak Digital Desk: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ बुधवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

केजरीवाल के वकील विवेक जैन से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है।

लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी उस याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि बार-बार समन भेजने के बावजूद केजरीवाल के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश नहीं होने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद जांच एजेंसी पास कोई खास विकल्प नहीं बचा था।

कोर्ट ने खारिज की थी केजरीवाल की याचिका

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल की दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। केजरीवाल ने साथ ही ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें ईडी रिमांड में भेजने के लिए पारित आदेश को भी चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने 3 अप्रैल को लंबी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल के उस तर्क को भी खारिज कर दिया कि जिसमें ये कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी लोकसभा चुनावों में पार्टी को नुकसान पंहुचाने के लिए की गई है। तो वही मामले में आरोपी से सरकारी गवाह बने इलेक्ट्रोल बॉड एक राजनीतिक पार्टी को दिए है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव लड़ने के लिए टिकट कौन देता है या चुनावी बॉन्ड कौन खरीदता है, यह अदालत की चिंता नहीं है। इतना ही नहीं अदालत ने ईडी के उस तर्क को भी मान लिया कि आम आदमी पार्टी एक कंपनी की तरह काम कर रही थी।

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