Delhi: अमानतुल्लाह खान की बढ़ी मुश्किलें, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए AAP विधायक

Amanatullah Khan News: मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली की अदालत ने अमानतुल्लाह खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज राकेश स्याल की कोर्ट ने अमानतुल्लाह को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अमानतुल्लाह खान के वकील ने आज सोमवार (09/09/2024) को अदालत से कहा कि अमानतुल्लाह को न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाना चाहिए। बल्कि उन्हें रिहा कर देना चाहिए।

कोर्ट के आदेश और निर्देश पर जब भी जरूरत होगी अमानतुल्लाह खान ईडी या कोर्ट के सामने पेश हो जाएंगे। साथ ही उनके वकील ने कहा कि अगर उन्हें जेल भेजा जाता है। तो वहां उन्हें घर का बना खाना और विधायक निधि का इस्तेमाल करने के लिए हस्ताक्षर करने की इजाजत दी जाए।

वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से अमानतुल्लाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया। एजेंसी ने विशेष जज राकेश स्याल को बताया कि आरोपी विधायक को हिरासत में रखकर पूछताछ करने की अब और जरूरत नहीं है। ऐसे में अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाना चाहिए। ईडी ने कोर्ट से कहा कि अगर अमानतुल्लाह को रिहा कर दिया जाता है। तो वह मामले की जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

पिछले हफ्ते कोर्ट ने बढ़ाई थी रिमांड

पिछले हफ्ते शुक्रवार को कोर्ट ने अमानतुल्ला खान की ईडी की हिरासत की अवधि 3 दिन के लिए बढ़ाते हुए कहा कि उनका सह-आरोपियों और गवाहों से सामना कराए जाने की जरूरत पड़ सकती है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने ईडी के अनुरोध पर यह आदेश दिया। ईडी ने कोर्ट से 10 और दिन के लिए हिरासत मांगी थी।

बता दें कि इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ने चार दिन की हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद अमानतुल्लाह खान को कोर्ट के समक्ष पेश किया था। ईडी ने 2 सितंबर को दिल्ली के ओखला क्षेत्र में विधायक अमानतुल्लाह के घर की तलाशी लेने के बाद हिरासत में ले लिया था। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया था।

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