Allahabad High Court: कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में निर्णय सुरक्षित, जल्द आएगा फैसला

Sandesh Wahak Digital Desk: मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाद की पोषणीयता पर अपना निर्णय शुक्रवार को सुरक्षित रख लिया। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की अदालत कर रही थी। यह वाद शाही ईदगाह मस्जिद के ढांचे को हटाकर कब्जा दिलाने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग के साथ दायर किया गया है।

यह विवाद मुगल सम्राट औरंगजेब के समय मथुरा में स्थापित शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है। जिसका निर्माण कथित तौर पर भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर एक मंदिर को तोड़ने के बाद किया गया था।

श्रीकृष्ण-जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में लगातार सुनवाई के बाद आज 31 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस अहम मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया। मथुरा कोर्ट में दाखिल 18 वाद की पोषणीयता को चुनौती देने वाली अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। हाईकोर्ट ने मामले में सभी पक्षों की बहस और दलीलें सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया है।

माना जा रहा है कि हाईकोर्ट जल्द ही इस मामले में अपना फैसला सुना सकता है। दरअसल मथुरा कोर्ट में 18 वाद दाखिल किए गए हैं। जिसमें मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद की संपूर्ण भूमि को श्रीकृष्ण मंदिर ट्रस्ट को सौंपने के साथ ही पूजा किए जाने की मांग की गई है। न्यायाधीश मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने वाद की पोषणीयता को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई की है।

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