गैंगेस्टर मामले में मुख्तार पर अब 20 मई को गाजीपुर MP/MLA कोर्ट सुनाएगी फैसला

Sandesh Wahak Digital Desk: बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। 4 मुकदमों में सजायाफ्ता मुख्तार पर गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट हत्या और गैंगेस्टर के मामले में आगामी 17 और 20 मई को फैसला सुनाएगी।

2010 में हुए कपिलदेव सिंह हत्याकांड से जुड़े मामले में 20 मई और मुहम्मदाबाद थाने में दर्ज मामले में 17 मई को फैसला आएगा। कपिलदेव हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी मुख्य आरोपी हैं।

इस सम्बन्ध में मुख़्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने बताया कि गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट में आज आने वाला गैंगेस्टर एक्ट के मामले में फैसला टल गया है। उनके ऊपर हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था।

उन्होंने बताया कि साल 2009 में वीर हसन ने मुहम्मदाबाद थाने में धारा 307 के एक मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें मुख्तार अंसारी नामजद नहीं थे। विवेचना के बाद पुलिस ने उनका नाम 120बी के तहत जोड़ दिया।

मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने बताया कि मुख्तार अंसारी 302 के मामले में बरी हो चुके हैं और 307 के मामले में मुख्य अभियुक्त सोनू यादव बरी हो चुका है।

इन दोनों घटनाओं को मिलकर गैंगचार्ट बनाते हुए गैंगेस्टर का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में 20 मई को सुनवाई होगी। वहीं मुहम्मदाबाद कोतवाली में दर्ज 307 के मामले 120बी के आरोपी मुख़्तार अंसारी पर फैसला 17 मई को आएगा।

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