सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की सदस्यता पर संकट, हाईकोर्ट में सुनवाई आज

Sandesh Wahak Digital Desk: यूपी की रामपुर सीट से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की सदस्यता पर सियासी संकट के बादल छा गए हैं। इसके लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद घनश्याम लोधी ने मोहिबुल्लाह की सदस्यता को समाप्त करने के लिए याचिका दी थी। जिसकी सुनवाई आज हाईकोर्ट में होगी।

हाईकोर्ट की जस्टिस सीके राय की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। बता दें कि मोहिबुल्लाह पर नामांकन के दौरान हलफनामें में गलत जानकारी देने का आरोप लगा है।

बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही बीजेपी के उम्मीदवार रहे घनश्याम सिंह लोधी ने मोहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने 21 सितंबर को नोटिस जारी करके मोहिबुल्लाह से जवाब मांगा था। अब 21 अक्टूबर को अब मामले की सुनवाई शुरू हो रही है। मोहिबुल्लाह नदवी को अब अपना जवाब कोर्ट को देना है। इस तरह से रामपुर में एक बार फिर से आजम खान पार्ट टू शुरू हो गया है।

घनश्याम सिंह के द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि मोहिबुल्लाह नदवी ने अपने नामांकन पत्र में कई जानकारियां छिपाई हुई थी। इसमें मोहिबुल्लाह पर अपनी शादी की बात छिपाने के साथ-साथ दिल्ली वक्फ बोर्ड में चल रहे मुकदमें और अपने पेशे की गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि इस आधार पर मोहिबुल्लाह के निर्वाचन रद्द कर दिया जाना चाहिए। जस्टिस सीके राय की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई हो रही है।

आज जवाब दाखिल कर सकते हैं मोहिबुल्लाह नदवी

ऐसे में आज सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को अपना जवाब दाखिल करना होगा। यदि वह आज (21 अक्टूबर) को अपना जवाब दाखिल नहीं करते हैं। तो हाईकोर्ट उन्हें अगली तारीख दे सकता है। इस तरह से कोर्ट उन्हें तीन बार जवाब दायर करने के तीन मौके देगा। अगर वो निर्धारित तारीख पर अपना जवाब दाखिल नहीं करते हैं तो फिर कोर्ट सख्त फैसला लेगा।

गौरतलब है कि रामपुर लोकसभा सीट से सपा के उम्मीदवार मोहिबुल्लाह नदवी को 4 लाख 81 हजार 503 वोट हासिल हुए थे। जबकि बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी को 3 लाख 94 हजार 69 वोट मिले हैं। इस तरह सपा ने 87 हजार 434 वोटों से जीत दर्ज की थी। इसके बाद घनश्याम लोधी ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें कहा गया था कि सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने अपने नामांकन पत्र में कई जानकारियां छिपाई थीं। इस आधार पर उनका निर्वाचन निरस्त कर दिया जाना चाहिए।

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