कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, संजय रॉय को उम्रकैद की सजा

Sandesh Wahak Digital Desk: पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय की सजा का ऐलान हो गया है। संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला कोलकाता के सियालहाद की सत्र न्यायालय ने सुनाया है। इस मामले में पीड़ित डॉक्टर के परिवार सहित सीबीआई ने फांसी की सजा मांगी थी।

न्यायाधीश ने सजा सुनाने से पहले संजय से कहा कि मैने तुम्हे पहले ही बताया था कि तुम पर लगाए गए सभी आरोप जैसे बलात्कार और हत्या के आरोप साबित हो चुके हैं। संभावित सजा के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? इस पर संजय ने कहा कि ‘मुझे बिना किसी वजह के फंसाया गया है। मैं हमेशा रुद्राक्ष की माला पहनता हूं। अगर मैं अपराध करता तो क्राइम सीन में ही माला टूट जाती। मुझे बोलने नहीं दिया गया। कई कागजों पर जबरदस्ती साइन करवाए गए।

न्यायालय में हुई सुनवाई

संजय की दलील पर न्यायाधीश ने कहा ‘मैंने तुम्हें, मुझसे बात करने के लिए करीब आधा दिन दिया था। मैंने तुम्हें 3 घंटे तक सुना। मेरे सामने जो भी आरोप, सबूत, दस्तावेज, गवाह पेश किए गए। उनकी जांच की गई और इनके आधार पर मैंने तुम्हें दोषी पाया है। तुम पहले ही दोषी पाए गए। अब मैं सिर्फ सजा के बारे में तुम्हारी बात सुनना चाहता हूं। तुम्हारे परिवार में कौन-कौन है? क्या वे तुमसे संपर्क रखते हैं?’ इस पर संजय ने कहा कि वह जब से जेल में है, उससे कभी कोई नहीं मिला।

सीबीआई के वकील वे कहा कि यह दुर्लभ मामला है। पीड़िता मेधावी छात्रा थी। इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। माता-पिता ने अपनी बेटी खो दी है। अगर डॉक्टर सुरक्षित नहीं हैं तो क्या कहा जा सकता है? केवल फांसी की सजा ही समाज में विश्वास ला सकता है।

बता दें कि कोलकाता के सियालदह की सत्र अदालत ने इस मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को दो दिन पहले (18 जनवरी) दोषी करार दिया था। न्यायाधीश अनिर्बान दास ने संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा- 64 (बलात्कार के लिए सजा), 66 (मृत्यु का कारण बनने के लिए सजा) और 103 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया था। सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने मुकदमा शुरू होने के 57 दिन बाद फैसला सुनाया था। जज ने संजय रॉय को दोषी ठहराते हुए अपनी टिप्पणी में कहा था, ‘तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए’।

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