SDCS Case: चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर SC में इस दिन होगी सुनवाई, मामले से अलग हुए ये जस्टिस
Sandesh Wahak Digital Desk: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसवीएन भट्टी ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू के कौशल विकास घोटाले के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ कर रही थी. जैसे ही इस मामले की सुनवाई शुरू हुई, एसवीएन भट्टी ने खुद को इस सुनवाई से अलग कर लिया. इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 अक्टूबर, 2023 को दूसरी बेंच करेगी.
पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की ओर से पेश हुए वकील सिद्धार्थ लूथरा ने पीठ से कहा कि इस मामले में तत्काल सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने याचिका को सूचीबद्ध किया जाए. इस मामले में चंद्रबाबू नायडू का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने भी कहा कि अगर पीठ मामले की सुनवाई नहीं कर रही है तो कोर्ट इसे अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने का निर्देश दे सकती है.
सुप्रीम कोर्ट में 28 सितंबर (गुरुवार) से छुट्टी रहेगी. 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट खुलेगी और उसी दिन चंद्रबाबू नायडू के मामले पर सुनवाई होगी. टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को साल 2015 में सीएम रहते हुए स्किल डेवलपमेंट स्कीम में भ्रष्टाचार के आरोप में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में पूर्व सीएम पर 371 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप हैं. ट्रायल कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 5 अक्टूबर के लिए बढ़ा दी थी.
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